संविधान के प्रकार – लिखित, अलिखित संविधान एवं अन्य

Samvidhan Ke Prakar
Samvidhan Ke Prakar

संविधान के प्रकार

संविधान मूल रूप से दो प्रकार का ही होता है, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। परन्तु परीक्षाओं में शब्दों की दृष्टि से संविधान से कई प्रकार के संविधान के प्रकार से सम्बंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। सर्वप्रथम लिखित संविधान और अलिखित संविधान के बारे में जानेंगे तत्पश्चात अन्य के बारे में।

लिखित अथवा अलिखित संविधान

लिखित संविधान (Written Constitution)

लिखित संविधान ऐसे संविधान को कहा जाता है जिसके सभी नियम, प्रावधानों, आदर्शों एवं सिद्धांन्तों को एक पुस्तक में लिख दिया जाता है। संविधान के प्रत्येक नियम का स्त्रोत लिखित दस्तावेज होते हैं। जैसे-अमेरिका, भारत, चेक गणराज्य का संविधान।

अलिखित संविधान (Unwritten Constitution)

अलिखित संविधान ऐसे संविधान को कहा जाता है जिसके प्रत्येक नियम का स्त्रोत वर्षों से चली आ परंपराएं होती हैं। ऐसे संविधान के नियमों को इसलिए माना जाता है क्योंकि अतीत से उन्हें माना जाता रहा है। ऐसे संविधान के महत्वपूर्ण नियम का स्त्रोत कोई लिखित दस्तावेज नहीं होता है। जैसे- ब्रिटेन (UK, इंग्लैण्ड)।

निर्मित और विकसित संविधान

निर्मित संविधान

निर्मित संविधान उसे कहते है जिस संविधान का निर्माण निश्चित समयावधि के दौरान एक संविधान सभा द्वारा किया जाता है और जिसे एक निश्चित तिथि को लागू किया जाता है। जैसे – अमेरीकी संविधान, भारतीय संविधान

विकसित संविधान

विकसित संविधान एक ऐसा संविधान होता है जिसकी उत्पत्ति ऐतिहासिक विकास के क्रम में राजनीतिक परंपराओं के रूप में होती है। जैस – यूके (ब्रिटेन, इंग्लैण्ड)।

लचीला एवं कठोर संविधान

लचीला संविधान (नम्य संविधान, Flexible Constitution)

लचीला संविधान उस संविधान को कहते हैं जिसमें संविधान बनाने की प्रक्रिया सरल हो। अर्थात नम्य संविधान वह होता है जिसमें साधारण प्रक्रिया से अर्थात उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 सदस्यों द्वारा संशोधन किया जा सके। जैस – यूके (ब्रिटेन, इंग्लैण्ड)।

कठोर संविधान (अनम्य संविधान, Rigid Constitution)

कठोर संविधान उस संविधान को कहते हैं जिसमें संविधान बनाने की कठिन प्रक्रिया हो। अर्थात इसके विपरीत जिस संविधान में साधारण प्रक्रिया से ही संशोधन हो सके उसे अनम्य या कठोर संविधान कहा जाता है। जैस – अमेरिका।

परिसंघीय अथवा एकात्म संविधान

परिसंघीय संविधान (Federal Constitution)

परिसंघीय संविधान वह संविधान होता है जिसमें संविधान द्वारा राज्य की शक्तियों का विभाजन दो या दो से अधिक सरकारों के मध्य कर दिया जाता है। अर्थात कुछ शक्तियां परिसंघ, केन्द्र, राष्ट्रीय, संघ सरकार और कुछ शक्तियां प्रान्तीय, क्षेत्रीय, इकाई सरकारों को सौंप दी जाती हैं। दोनों सरकारें संविधान द्वारा दी गई मर्यादा के अधीन रहते हुए अपने-अपने क्षेत्रों में अपने-अपने विषयों पर एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हुए कार्य करते हैं। जैसे – अमेरीकी संविधान

एकात्म संविधान (Unitary Constitution)

एकात्म संविधान में संपूर्ण शक्तियां केंद्र के पास होती हैं। राज्य की अन्य इकाइयों के अधिकार समय-समय पर केंद्र द्वारा बदल दिए जाते हैं। जैसे- ब्रिटेन की व्यवस्था।

भारत का संविधान किस प्रकार का एवं कैसा है?

भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान कठोर एवं लचीला दोनों प्रकार का हैं। इसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसीलिए, इस दिन को देश भर में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है।

  • सबसे बड़ा लिखित संविधान
  • कठोर एवं लचीला
  • 26 जनवरी 1950 को हुआ लागू
  • टाइपिंग नहीं पेन से लिखी गई मूल प्रति
  • हीलियम से भरे गैस में रखी गई है मूल प्रति

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प्रारूप समिति – अध्यक्ष, सदस्य