राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनो सदन और राज्य विधानसभाओ के निर्वाचित सदस्य होते है।
राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं बल्कि के सदस्यों द्वारा किया जाता है
निर्वाचक मंडल से मिलकर बनता है:
1. संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य;
2. राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य; तथा
3. संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
दिल्ली और पुडुचेरी की।