राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। जबकि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालता है। अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी अनुपस्थिति हो या उसकी भी मृत्यु हो जाये तब सर्वोच्च न्यायालय का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यभार को संभालता है।
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