राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों के साथ-साथ रिक्त हो जाने की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है।
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