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राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों के साथ-साथ रिक्त हो जाने की स्थिति में  कौन राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है?

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राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों के साथ-साथ रिक्त हो जाने की स्थिति में  सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है।

  • राष्ट्रपति (कार्यों का निर्वहन) अधिनियम के अनुसार, जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं होते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है।

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