in राजनीति विज्ञान
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राष्ट्रपति कितने एंग्लों इंडियन सदस्य लोकसभा में मनोनीत कर सकता है?

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2 सदस्य

  • भारत के संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत, राष्ट्रपति के पास एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करने की शक्ति है।
  • हालांकि एंग्लो इंडियन को केवल तभी मनोनीत किया जाएगा, यदि राष्ट्रपति को लगता है कि उन्हें लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है।
  • यह प्रावधान 1950 में एंग्लो-इंडियन को आश्वस्त करने के लिए किया गया था कि उनकी आवाज को अंग्रेजों के जाने के बाद भी संसद में सुना जाता रहेगा

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