भारतीय संविधान के उपबन्ध के अन्तर्गत राष्ट्रपति लोकसभा के लिए दो सदस्य नामित करते हैं, यह सदस्य एंग्लो इंडियन समाज का प्रतिनिधित्व करते है। संविधान के अनुसार लोक सभा में राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए पाँच सौ तीस से अनधिक सदस्य, संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए 20 से अनधिक सदस्य (अनुच्छेद 81) और यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं
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