राष्ट्रपति सीधे लोगों द्वारा निर्वाचित नहीं होते, बल्कि निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा उनका निर्वाचन किया जाता है जिसमें:
- संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य;
- राज्यों के विधान सभा के निर्वाचित सदस्य; तथा
- दिल्ली और पुडुचेरी संघ शासित प्रदेशों के विधान सभा के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं।
इस प्रकार, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषदों (द्विसदनीय विधायिका के मामले में) के सदस्य (निर्वाचित या मनोनीत) और दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं ।