लोकसभा राज्यसभा द्वारा धन विधेयकों के लिए की गई सिफारिशों को मानने को बाध्य नही है
धन विधेयक के संबंध में राज्य सभा की किसी सिफारिश अथवा सभी सिफारिशों को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करना लोक सभा पर निर्भर करता है। यदि लोक सभा, राज्य सभा की किसी सिफारिश को स्वीकृत करती है तो धन विधेयक राज्य सभा द्वारा सिफारिश किये गये संशोधनों और लोक सभा द्वारा स्वीकृत रूप में संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित समझा जाता है।