लोकसभा के अध्यक्ष को प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाता है
लोकसभा के अध्यक्ष, अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता, बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात् जब लोकसभा का पहली बार आयोजन किया जाता है तो प्रोटेम स्पीकर के द्वारा नए निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है।