यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे संशोधन स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए दोबारा पास कर दे।
भारतीय संसद में कई प्रकार के बिल होते हैं जिन्हें संसद के किसी भी सदन में संबंधित विषय पर कानून बनाने के लिए पेश किया जाता है। हालांकि, ऐसे मामले हैं जहां बिल अधिनियम बनाने से पहले ही लैप्स हो जाते हैं।
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