in राजनीति विज्ञान
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अप्रत्याशित व्ययों को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिक निधि से धन कौन निकाल सकता है ?

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राष्ट्रपति

भारत की आकस्मिक निधि:

  • इस कोष का प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 (1) में किया गया है।
  • इसकी राशि 500 करोड़ रु. है।
  • वित्त मंत्रालय का सचिव भारत के राष्ट्रपति की ओर से इस निधि को संचालित करता है।
  • इस निधि का उपयोग अप्रत्याशित या अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है।
  • अप्रत्याशित खर्चों को पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा आकस्मिक निधि का उपयोग किया जा रहा है

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