अनुच्छेद 27 के तहत
अनुच्छेद 27: राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है, जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है.किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति को किसी भी कर का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा