24 घण्टे के अंदर
भारत के संविधान का अनुच्छेद 22 का खंड (2) 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त को पेश किए जाने के संदर्भ में उल्लेख करता है।यदि किसी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक निरुद्ध करने की आवश्यकता है तो उसके लिए मजिस्ट्रेट का आदेश जरूरी है, दोनों में अंतर यह है कि पहले में निरूद्ध व्यक्ति पुलिस की हिरासत में रहता है और दूसरे में न्यायालय की हिरासत में रहता है।
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