अनुच्छेद 370 के अनुसार
अनुच्छेद 370 की प्रमुख विशेषता यह थी कि संसद द्वारा पारित केंद्रीय कानून स्वचालित रूप से तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होते थे, और समानांतर अधिनियम पारित करके उन्हें मंजूरी देना राज्य विधानमंडल का अधिकार था। अनुच्छेद 370 एक संवैधानिक प्रावधान है जिसने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा दिया।
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