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YASH SONI in राजनीति विज्ञान
किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दण्ड नहीं देने का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है?

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KESHAV

अनुच्छेद 20 मे

  • भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण से संबंधित है।
  • अनुच्छेद 20 एक आरोपी व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, को मनमानी और अत्यधिक सजा के खिलाफ तीन प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है।
  1. कार्योत्तर विधि से संरक्षण: किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिये तब तक सिद्धदोष नही ठहराया जायेगा जब तक कि उसने ऐसा कार्य करने के समय प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण न किया हो तथा उस समय अपराध किए जाने के लिए जो शास्ति अधिरोपित की जा सकती थी, वह उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा।
  2. कोई दोहरा दण्ड नहीं: किसी भी व्यक्ति पर एक से अधिक बार एक ही अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और उसे दंडित नहीं किया जाएगा।
  3. कोई आत्म अभिशंसन नहीं: किसी भी अपराध के आरोपी किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।

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