Welcome to the Hindi Tutor QA. Create an account or login for asking a question and writing an answer.
YASH SONI in राजनीति विज्ञान
edited
किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दण्ड नहीं देने का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है?

1 Answer

0 votes
KESHAV
edited

अनुच्छेद 20 मे

  • भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण से संबंधित है।
  • अनुच्छेद 20 एक आरोपी व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, को मनमानी और अत्यधिक सजा के खिलाफ तीन प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है।
  1. कार्योत्तर विधि से संरक्षण: किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिये तब तक सिद्धदोष नही ठहराया जायेगा जब तक कि उसने ऐसा कार्य करने के समय प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण न किया हो तथा उस समय अपराध किए जाने के लिए जो शास्ति अधिरोपित की जा सकती थी, वह उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा।
  2. कोई दोहरा दण्ड नहीं: किसी भी व्यक्ति पर एक से अधिक बार एक ही अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और उसे दंडित नहीं किया जाएगा।
  3. कोई आत्म अभिशंसन नहीं: किसी भी अपराध के आरोपी किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।

Related questions

Follow Us

Stay updated via social channels

Twitter Facebook Instagram Pinterest LinkedIn
...