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सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के पूर्व मुख्य न्यायाधीश से विचार करना राष्ट्रपति के लिए?

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सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के पूर्व मुख्य न्यायाधीश से विचार करना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। 

  • सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति (जिसका अर्थ है कैबिनेट) द्वारा न्यायपालिका के सदस्यों (यानी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश) के परामर्श से की जाती है।
  • यह प्रावधान कार्यपालिका के पूर्ण विवेकाधिकार को कम करता है और साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि न्यायिक नियुक्तियां किसी भी राजनीतिक या व्यावहारिक विचारों पर आधारित नहीं हैं।

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