राज्यपाल द्वारा मंत्री के रूप में नियुक्त गैर विधानसभाई व्यक्ति को 6 माह के अंदर विधानसभा का सदस्य हो जाना चाहिए राज्यपाल के पास राज्य की विधानसभा की बैठक को किसी भी आपात स्थिति में बुलाने और किसी भी समय स्थगित करने का अधिकार होता है। साथ ही उसे दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का भी अधिकार है।
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