जब राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात की उद्घोषणा की जाती है, तब संसद द्वारा इसका अनुमोदन 2 माह के अन्तर्गत किया जाना चाहिए। जिस दिन राष्ट्रपति, वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है उसके दो माह के अंदर ही इसको संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए. वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाले प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन द्वारा केवल एक साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है.
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