भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपातस्थिति की उद्घोषणा मंत्रिमण्डल की लिखित सलाह मिलने पर ही की जा सकती है,इसे 44 वे संविधान संशोधन के पश्चात इसे संविधान में जोड़ा गया है।44वें संशोधन (1978) में हालांकि यह जोड़ा गया कि राष्ट्रपति सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। लेकिन यदि मंत्रिपरिषद वही सलाह दोबारा राष्ट्रपति को भेजती है तो राष्ट्रपति को उसे स्वीकार करना ही होगा।
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