6 महीने
भारत के संविधान के भाग-18 के अंतर्गत अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपात उपबंध पर प्रावधान किए गए हैं।समय-समय पर इस भाग में संशोधन किए जाते रहे हैं।संसद द्वारा अनुमोदित हो जाने पर आपात घोषणा दूसरे संकल्प के पारित होने की तिथि से 6 महीने की अवधि तक प्रवर्तन में रहेगी। 6 महीने की अवधि से अधिक जारी रखने के लिए प्रत्येक 6 महीने पर संसद का अनुमोदन आवश्यक होगा।
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