संसद के किसी भी सदन द्वारा
अनुच्छेद 61(1) के अनुसार, जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब संसद का कोई सदन आरोप लगाएगा। ऐसा आरोप एक संकल्प के रूप में होना चाहिए तथा 14 दिनों की पूर्व लिखित सूचना के बाद पेश किया जाना चाहिए।संकल्प जिस सदन द्वारा प्रस्तुत किया गया हो उसके सदस्यों के कम-से-कम 1/4 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित करके अपना आशय प्रकट किया जाना चाहिए तथा कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए।