युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह" से खतरे में
अनुच्छेद 352 में कहा गया है कि राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकते हैं यदि वह इस बात से सहमत हैं कि एक गंभीर सुरक्षा खतरा मौजूद है जिससे भारत की या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से की सुरक्षा को खतरा है चाहे वह युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से हो, वह पूरे भारत में या भारतीय क्षेत्र के किसी भी हिस्से में आपातकालीन शासन की घोषणा कर सकता है