14 दिन पहले
राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो संवेधानिक प्रक्रिया अपनाई जाती है ,उसे महाभियोग कहा जाता है . इस प्रक्रिया में संसद के दोनो सदनों में इस महाभियोग प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाता ही और कुल सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत प्राप्त होने पर ही महाभियोग से राष्ट्रपति को पद से मुक्त किया जा सकता है .