in राजनीति विज्ञान
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धन विधेयक को संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है?

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धन विधेयक लोकसभा मे प्रस्तुत किया जाता है।

  • एक धन विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 110 द्वारा परिभाषित किया गया है, एक मसौदा कानून के रूप में जिसमें केवल प्रावधान हैं जो उसमें सूचीबद्ध सभी या किसी भी मामले से संबंधित हैं।
  • इनमें सात विशेषताओं का एक समूह शामिल है, जिसमें मोटे तौर पर कर का अधिरोपण या विनियमन जैसी मदें शामिल हैं; भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का विनियमन; भारत की संचित निधि से धन की निकासी; इत्यादि।

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