अनुच्छेद 79 के अनुसार, संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और दो सदन होंगे जिन्हें क्रमशः राज्यों की परिषद और लोक सभा के रूप में जाना जाएगा।
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