in राजनीति विज्ञान
edited
कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को संवैधानिक तौर पर जोखिम पूर्ण कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है?

1 Answer

0 votes

edited

14 वर्ष से कम आयु के बच्चो को

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 बाल श्रम से संबंधित है।

  • संविधान में कहा गया है कि "14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। "
  • बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 में भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था।

Related questions

Follow Us

Stay updated via social channels

Twitter Facebook Instagram Pinterest LinkedIn
...