अनुच्छेद 41 के अनुसार
काम का अधिकार' प्रदान करके कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के अनुरूप है जो राज्य को सभी नागरिकों को काम करने का अधिकार सुरक्षित करने का निर्देश देता है।
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