in राजनीति विज्ञान
edited
नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है ?

1 Answer

0 votes

edited

नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है का सही उत्तर संसद को है

भारतीय संविधान के आर्टिकल 3 में राज्यों के निर्माण एवं पुनर्गठन के सम्बन्ध में प्रावधान दिए गए हैं. इनके अनुसार संसद कानून बनाकर निम्नांकित कार्य कर सकती है –

  1. नए राज्य का निर्माण
  2. किसी राज्य के क्षेत्र में विस्तार
  3. किसी राज्य के क्षेत्र को घटना
  4. किसी राज्य की सीमाओं को बदल देना
  5. किसी राज्य के नाम में परिवर्तन

Related questions

Follow Us

Stay updated via social channels

Twitter Facebook Instagram Pinterest LinkedIn
...