नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है का सही उत्तर संसद को है
भारतीय संविधान के आर्टिकल 3 में राज्यों के निर्माण एवं पुनर्गठन के सम्बन्ध में प्रावधान दिए गए हैं. इनके अनुसार संसद कानून बनाकर निम्नांकित कार्य कर सकती है –
- नए राज्य का निर्माण
- किसी राज्य के क्षेत्र में विस्तार
- किसी राज्य के क्षेत्र को घटना
- किसी राज्य की सीमाओं को बदल देना
- किसी राज्य के नाम में परिवर्तन