संसद
संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल के प्रख्यापन के प्रभावी होने की अवधि के दौरान स्वयं संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा सामान्य कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। इस अवधि को एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं बढाया जा सकता और किसी भी प्रकार प्रख्यापन के समापन की अवधि से छह माह से अधिक नहीं बढाया जा सकता है।
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