संसद के
संसद किसी भी राज्य से क्षेत्र को अलग करके, दो या अधिक राज्यों या राज्य के कुछ हिस्सों में विलय करके, एक नया राज्य बना सकती है। संसद क्षेत्र को कम कर सकती है या बढ़ा सकती है या किसी भी राज्य की सीमा बदल सकती है या उसका नाम भी बदल सकती है।लेकिन पहले, इस मामले पर राष्ट्रपति द्वारा प्रभावित राज्य की विधान सभा को एक घोषणा पत्र भेजा जाना चाहिए ताकि विधान सभा एक निश्चित अवधि के भीतर अपने विचार व्यक्त कर सके।