महाधिवक्ता राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता हैं।
राज्य के महाधिवक्ता को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है।महाधिवक्ता राज्यपाल की मर्जी तक कार्यालय सम्भालता है, और राज्यपाल के निर्धारित किये गये अनुसार मुआवज़ा प्राप्त करता है।केवल उस व्यक्ति को राज्य के लिए महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया जा सकता है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य होता है।