यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य न हो, तो वह केन्द्र में 6 महीने से अधिक मंत्री नियुक्त नही हो सकता कोई मन्त्री छः माह तक बिना संसद सदस्य रहते हुए भी पद पर बने रह सकते हैं लेकिन उन्हे छः महीने के अन्दर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना पडेगा। अगर प्रधानमन्त्री या मन्त्री इस अवधि में संसद के सदस्य बनने में विफल रहते हैं तो उन्हे त्यागपत्र देना पडेगा।
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