एक वर्ष में कम-से-कम दो बार संसद का बैठक होना आवश्यक है। राष्ट्रपति समय-समय पर संसद के प्रत्येक सदन को बैठक के लिए आमंत्रित करते है। प्रत्येक अधिवेशन की अंतिम तिथि के बाद राष्ट्रपति को छह मास के भीतर आगामी अधिवेशन के लिए सदनों को बैठक के लिए आमंत्रित करना होता है। बतादे कि लोकसभा में प्रति वर्ष संसद के तीन सत्र या अधिवेशन होते हैं- पहला, बजट अधिवेशन (फरवरी से मई); दूसरा, वर्षाकालीन अधिवेशन जुलाई से सितंबर और तीसरा, शीतकालीन अधिवेशन नवंबर से दिसंबर।