विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त दस वर्ष तक भारत मे निवास करना है। अगस्त 2005 में नागरिकता अधिनियम,1955 में संशोधन करके भारत की विदेशी नागरिकता (OCI) योजना शुरू की गई थी।
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