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YASH SONI in राजनीति विज्ञान
नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में  चर्चा कहाँ की गई है?

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KESHAV

नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में  चर्चा 1955 के नागरिकता कानून मे की गई है

  • केंद्र सरकार को आवेदन देकर नागरिकता प्राप्त की जाती है।
  • किसी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने के लिए इस अधिनियम की तीसरी अनुसूची के मानदंडों को पूरा करना होगा।
  • जिस व्यक्ति को नागरिकता प्रमाण पत्र दिया जाना है, वह अच्छे चरित्र का होना चाहिए, भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में दी गई किसी भी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, और पिछली नागरिकता को त्याग दिया होना चाहिए।

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