भारत के संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को केवल एकल नागरिकता प्राप्त है अर्थात सारे विश्व में केवल भारत की नागरिकता होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को दोहरी नागरिकता नहीं दी जाती है यदि कोई व्यक्ति नागरिक होना चाहता है तो वह केवल भारत का नागरिक रहेगा भारत के साथ किसी अन्य देश का नागरिक नहीं हो सकता।
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