15 लोक सभा के व 7 राज्यसभा के
विपक्षी दलों की राय से लोक सभा अध्यक्ष लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है.
इसमें संसद में मौजूद भिन्न-भिन्न राजनितिक दलों के सांसद होते हैं. इसमें अधिकतम 22 सदस्य होते हैं हैं जिसमे से 15 लोक सभा के सांसद होते हैं. शेष सदस्य राज्य सभा से होते हैं. केंद्रीय मंत्री इसके सदस्य नहीं हो सकते.