प्राक्कलन समिति के सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते है । संसद के वित्तीय कार्यों में सहायता करने के लिए बनाई गई स्थायी समितियों में से एक प्राक्कलन समिति है। 1950 में तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर इसका गठन किया गया, जिसमें 30 सदस्य हैं, जिनका चुनाव लोकसभा सदस्यों में से एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता और इसके अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष इन सदस्यों में से करते हैं