लोकसभा मे 550 व राज्यसभा मे 250
राज्य सभा में अधिकाधिक 250 सदस्य होंगे – 238 सदस्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे तथा 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाएगा।लोकसभा का संघटन सार्वभौम वयस्क मताधिक के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से किया जाता है। संविधान में व्यवस्था है कि सदन की अधिकतम सदस्य संख्या 552 होगी