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YASH SONI in राजनीति विज्ञान
किस संवैधानिक पद धारक (Functionary) को, जो कि संसद का सदस्य नहीं हैं, संसद के समक्ष अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जा सकता है ?

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KESHAV

राष्ट्रपति

  • संसद के किसी भी सदन को बुलाने और सत्रावसान करने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है।
  • भारतीय संविधान में यह प्रावधान है कि संसद राष्ट्रपति और दो सदनों यानी राज्यों की परिषद (राज्य सभा) और लोगों की सभा (लोकसभा) से मिलकर बनती है।
  • संविधान का अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने का अधिकार देता है जैसा वह उचित समझता है।
  • राष्ट्रपति सदनों को दो सत्रों के बीच छह महीने के अंतराल से अधिक के अंतराल पर नहीं बुला सकता है।

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