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YASH SONI in राजनीति विज्ञान
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किस संवैधानिक पद धारक (Functionary) को, जो कि संसद का सदस्य नहीं हैं, संसद के समक्ष अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जा सकता है ?

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KESHAV
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राष्ट्रपति

  • संसद के किसी भी सदन को बुलाने और सत्रावसान करने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है।
  • भारतीय संविधान में यह प्रावधान है कि संसद राष्ट्रपति और दो सदनों यानी राज्यों की परिषद (राज्य सभा) और लोगों की सभा (लोकसभा) से मिलकर बनती है।
  • संविधान का अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने का अधिकार देता है जैसा वह उचित समझता है।
  • राष्ट्रपति सदनों को दो सत्रों के बीच छह महीने के अंतराल से अधिक के अंतराल पर नहीं बुला सकता है।

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