6 वर्ष
भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, इनमें से जो भी पूर्ववर्ती हो।
• मुख्य निर्वाचन आयुक्त आमतौर पर भारतीय लोक सेवा का सदस्य होता है और ज्यादातर भारतीय प्रशासनिक सेवा से होता है।चुनाव आयुक्त को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।