महान्यायवादी का कार्यकाल 6 वर्ष या उम्र 65 वर्ष की आयु तक होता है। अगर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपने 6 साल के कार्यकाल से पहले ही 65 वर्ष का हो गया तो क्या वो सेवानिवृत्त हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-76 के अनुसार, भारत में समहान्यायवादी के पद की व्यवस्था की गई है। जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, उसमें भी उन योग्यताओं का होना आवश्यक है, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीशों की नियुक्ति के लिए होता है।