अनुच्छेद 55 के अनुसार
विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के पैमाने में एकरूपता और समग्र रूप से राज्यों और संघ के बीच समानता होनी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए निर्वाचक मंडल (संसद और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य) द्वारा डाले जाने वाले मतों की संख्या इस प्रकार निर्धारित की जाती है :
Stay updated via social channels