राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त अपना पद धारण करते हैं।
अनुच्छेद 75 में संविधान के केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् के संगठन के संबंध में मूलभूत नियमों का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा सभी अन्य मॉत्रयों की नियुक्ति की जाती है। सैद्धांतिक रूप से मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त अपना पद धारण करते हैं।