मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यह एक संवैधानिक निकाय है। इसका विस्तृत विवरण संविधान के अनुच्छेद 74 तथा 75 में किया गया है। इसका आकार और वर्गीकरण संविधान में वर्णित नहीं है। इसके आकार का निर्धारण प्रधानमंत्री समय और परिस्थिति को ध्यान में रखकर करता है। भारत में संसदीय प्रणाली को ब्रिटिश संविधान से लिया गया है
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