केन्द्र सरकार के मंत्री व्यावहारिक एवं संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के समक्ष अपना पद ग्रहण करते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के लिए उत्तरदायी होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार, (1) राष्ट्रपति द्वारा प्रधान मंत्री नियुक्त किए जाएंगे और अन्य मंत्रियों को प्रधान मंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा।