6 वर्ष तक के बच्चों के लिए सरकार का नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दिलाने का दायित्व हैं।इस संशोधन द्वारा राज्य अनुच्छेद 45 के स्थान पर नया अनुच्छेद रखा गया है। अनुच्छेद उपबंधित करता है कि राज्य 6 वर्ष की आयु के सभी बालकों के पूर्व बाल्य काल की देखरेख को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करने के लिए उपबंध करेगा।
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