पब्लिक सेफ्टी एक्ट
ब्रिटिश और विदेशी कम्युनिस्ट एजेंट समझे जाने वाले व्यक्तियों को बाहर निकालने व मजदूर संगठनों को गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1929 में पब्लिक सेफ्टी एक्ट कानून बनाया। यह कानून सरकार को अधिकार देता है कि वह ऐसे किसी भी व्यक्ति को हिरासत में ले सकता है जो सुरक्षा व्यवस्था के लिए खतरा हो
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