सशस्त्र बलों के सदस्यों को वंचित करने के सम्बन्ध में कौन निर्णय लेने के लिए संसद अधिकृत हे
अनुच्छेद 33 के तहत सशस्त्र बलों के सदस्य कानून को चुनौती नहीं दे सकते हैं जब उनके मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त कर दिया जाता है । संविधान में कोई विस्तृत प्रावधान नहीं है जो कार्यकारी को मार्शल लॉ घोषित करने के लिए अधिकृत करता है। यहां तक कि संविधान में कहीं भी मार्शल लॉ को परिभाषित नहीं किया गया है।