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YASH SONI in राजनीति विज्ञान
राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है?

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KESHAV

6 महीने में

  • मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग या अन्य स्थितियों के कारण राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है।
    • वह केवल 6 महीने की अधिकतम अवधि के लिए एक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं जिसके भीतर एक नए राष्ट्रपति का चुनाव किया जाना है।
    • अध्याय I (कार्यकारी) के तहत भारत के संविधान का भाग V, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर भी बात करता है।

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